अबू सलेम की तरह रवि पुजारी को भी नहीं होगी फांसी!

 
मुंबई 

करीब 5 महीने से सेनेगल की जेल में बंद डॉन रवि पुजारी को भारत लाने की कोशिशें तेज हो गई हैं। लेकिन संभावना इस बात की है कि जब भी उसे भारत प्रत्यर्पित किया जाएगा, उसमें एक प्रमुख शर्त होगी कि उसे भारत में फांसी की सजा नहीं दी जा सकेगी। करीब डेढ़ दशक पहले जब अबू सलेम को पुर्तगाल से भारत लाया गया था, तो वहां की सरकार ने भी फांसी न देने की इसी शर्त पर उसे भारत प्रत्यर्पित किया था। 

एक वरिष्ठ पुलिस के अनुसार, पुर्तगाल की तरह सेनेगल के कानून में भी किसी भी आरोपी को फांसी न देने का प्रावधान है। रवि पुजारी के खिलाफ मुंबई में कुल 78 केस दर्ज हैं। इनमें से 49 केसों में उसका सीधा जुड़ाव सामने आया है। इस अधिकारी के अनुसार, 'फिलहाल हमने दो किस्तों में उसके 21 केसों का अंग्रेजी में अनुवाद करवाकर दिल्ली भेजा। वहां से इसका फ्रेंच भाषा में अनुवाद कर सेनेगल भेजा गया। इन 21 केसों में ज्यादातर का इनवेस्टिगेशन मुंबई क्राइम ब्रांच के हफ्ता निरोधक प्रकोष्ठ ने किया है।' 

इनमें से एक केस वह है, जिसमें 4-5 साल पहले विले पार्ले में गजाली होटल पर फायरिंग की गई थी। फिल्म फाइनैंसर अली मोरानी के बंगले पर हुई गोलीबारी का केस भी सेनेगल भेजा गया। इसी केस में पिछले महीने रवि पुजारी के साथी ओबेद रेडियोवाला को अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया था। मोरानी केस के अलावा महेश भट्ट की हत्या की साजिश में भी मुंबई क्राइम ब्रांच ने रेडियोवाला की कस्टडी ली। लेकिन क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के अनुसार, महेश भट्ट से जुड़े दरअसल दो केस हैं। एक केस एक दशक से भी ज्यादा पुराना है। उस पुराने केस का भी अंग्रेजी अनुवाद करवाया गया है। घाटकोपर क्राइम ब्रांच के दो केसों की डीटेल भी सेनेगेल भेजी गई है। इस अधिकारी के अनुसार, 'हमने उन केसों के फिलहाल दस्तावेज अंग्रेजी में तैयार किए हैं, जिनमें रवि पुजारी के साथियों को कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई है और जिसमें रवि पुजारी के खिलाफ भी पर्याप्त सबूत हैं।' 

कौन है दूसरा डॉन? 
इस बीच अंडरवर्ल्ड के एक और डॉन को जांच एजेंसियों ने विदेश में लोकेट कर लिया है। क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी के अनुसार, 'यह डॉन पहले उसी गैंग में काम करता था, जिससे रवि पुजारी जुड़ा हुआ था।' इस अधिकारी का कहना है कि लोकेट करने का मतलब है, मुंबई पुलिस जल्द ही इंटरपोल के जरिए संबंधित देश को, जहां आरोपी ने शरण ली हुई है, उसकी सूचना दे सकते हैं। 
 

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