अगुस्टा वेस्टलैंड: कोर्ट ने क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर सुरक्षित रखा फैसला

 
नई दिल्ली 

अगुस्टा वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील में कथित बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका पर दिल्ली की एक अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। अदालत जमानत को लेकर अपना फैसला 7 सितंबर को सुनाएगी। बताते चलें कि पिछले साल दिसंबर में दुबई से प्रत्यर्पित किए जाने के बाद भारत के प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 22 दिसंबर को क्रिश्चियन मिशेल को गिरफ्तार किया था। 
कौन है क्रिश्चियन मिशेल? 
क्रिश्चियन जेम्‍स मिशेल वीवीआईपी चॉपर डील में एक मुख्‍य आरोपी है। मिशेल एक बेहद लोकप्रिय ब्रिटिश सलाहकार है, जिसे कथित रूप से इटली की कंपनी अगुस्टा वेस्टलैंड ने भारतीय वायुसेना के शीर्ष अधिकारियों और यूपीए सरकार के मंत्रियों को प्रभावित करने के लिए हायर किया था। कंपनी को उम्‍मीद थी कि इससे उसे 3600 करोड़ की यह डील आसानी से मिल जाएगी। इस मामले में मिशेल तीन मुख्‍य आरोपियों में से एक है। इससे जुड़े दो अन्‍य आरोपियों के खिलाफ सीबीआई और ईडी जांच कर रही हैं। 

जानिए, कैसे हुआ यह कथित घोटाला 
इस मामले में मिशेल पर सह-आरोपियों के साथ मिलकर आपराधिक षड्यंत्र रचने का आरोप है। वीवीआईपी हेलिकॉप्टर डील में कथित घोटाले के सह आरोपियों में तत्कालीन वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी और उनके परिवार के सदस्य शामिल हैं। इसके तहत वीवीआईपी हेलिकॉप्टर की उड़ान भरने की ऊंचाई 6000 मीटर से घटाकर 4500 मीटर कर अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करने का आरोप है। भारत सरकार ने 8 फरवरी 2010 को रक्षा मंत्रालय के जरिए ब्रिटेन की अगुस्टा वेस्टलैंड इंटरनैशनल लिमिटेड को लगभग 55.62 करोड़ यूरो का ठेका दिया था। 
 

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