अगले साल इस तारीख को होगा BJP विधायक प्रह्लाद लोधी की ‘किस्मत’ का फैसला

जबलपुर
पवई विधानसभा सीट से भाजपा विधायक प्रह्लाद लोधी (BJP MLA Prahlad Lodhi) की किस्मत का फैसला 6 जनवरी को तय होगा. जबलपुर हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) नें उनकी अपील पर सुनवाई की तारीख तय कर दी है और अगले साल 6 जनवरी को लोधी की याचिका पर सुनवाई करेगा. सुनवाई के दौरान अगर भोपाल की विशेष अदालत (Special Court) द्वारा सुनाई गई 2 साल की सजा कम होती है तो विधायक प्रहलाद लोधी के लिए यह राहत भरा फैसला होगा. जबकि सजा बरकरार रही तो तय है कि उनकी विधायकी जा सकती है. गौरतलब है कि 7 नवंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की विशेष अदालत द्वारा मारपीट के मामले में सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी. जबकि इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी (Bharatiya Janata Party) और प्रदेश की सत्‍तारूढ़ कांग्रेस (Congress) में काफी समय से घमासान चल रहा है.

2014 में तहसीलदार के साथ मारपीट मामले में पवई सीट से विधायक प्रह्लाद लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. इसी बीच फैसला आने के बाद लोधी को जमानत मिल गई और फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए 12 दिसम्बर तक का समय दिया गया था. जबकि भोपाल की विशेष अदालत से फैसला आने के तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष एपी प्रजापति ने लोधी की सदस्यता को निरस्त कर उन्हें दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को भी खत्म कर दिया. भोपाल जिला अदालत के फैसले के विरोध मे प्रह्लाद लोधी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा. वहीं, सुनवाई के दौरान बर्खास्त विधायक प्रह्लाद लोधी के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत देते हुए 7 जनवरी 2020 तक सजा पर रोक लगा दी थी. अब देखना होगा कि 6 जवनरी को होने वाली सुनवाई लोधी को राहत देगी या फिर उनके लिए मुश्किल बढ़ाने वाली साबित होगी.

यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट (supreme court) में प्रदेश सरकार ने जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती भी दी थी, जिसे उसने खारिज कर दिया है. यानी सुप्रीम कोर्ट ने जबलपुर हाईकोर्ट के आदेश को सही ठहराया है.

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