रिहा नहीं होंगे आगजनी करने वाले 7 नक्सली, हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

रायपुर
एनआईए कोर्ट के बाद नक्सलियों ने हाईकोर्ट में रिहाई की गुहार लगाई. लेकिन कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. बता दें कि सुकमा जिले के चिंतलनार मार्ग में सड़क निर्माण में लगे ठेकेदार, मजदूरों को अगवा कर दर्जनों वाहनों को आग के हवाले करने के मामले में गिरफ्तार 7 नक्सलियों की जमानत याचिका एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दी थी. इसके बाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई गई. अब हाईकोर्ट ने सभी 7 नक्सलियों की याचिका को खारिज कर दिया है.

बता दें की सुकमा जिले के चिंतलनार- मरिगुडा के बीच सड़क बनाने का काम चल रहा था. 21 दिसंबर 2017 की दोपहर करीब 4.30 बजे 150 से अधिक वर्दीधारी नक्सली वहां पहुंचे. कुछ नक्सली यहां काम कर रहे ठेकेदार और मजदूरों को अगवा कर जंगल के अंदर ले गए और उनकी बुरी तरह पिटाई की. इस दौरान बाकी नक्सलियों ने वहां काम पर लगे 3 हाइवा, 2 हाईजैक मिक्सर मशीन, 18 ट्रैक्टर, 3 ऑटो और एक बाइक को आग के हवाले कर दिया, जिसकी कीमत करीब 1 करोड़ 70 लाख रुपए बताई जा रही है.

इसके अलावा नक्सलियों ने 25 मोबाइल, राशन और नगद लेकर भाग गए. मामले में सुकमा जिले के किस्टाराम थाने में आईपीसी की धाराओं और गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम की धारा 38,39(1)(ए) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था. पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए 18 जनवरी 2018 को मडवी बामन, पोडियाम गंगा, मडकम आयता, माडवी हुंगा, माडवी भीमा, मुचकी कोसा और माडवी मनीष को गिरफ्तार किया था. फिलहाल मामला एनआईए कोर्ट में लंबित है. इधर एनआईए कोर्ट के बाद हाईकोर्ट ने भी सभी 7 नक्सलियों की याचिका को खरीज कर दिया है.

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