निर्भया कांड के दोषी अक्षय ठाकुर की पत्नी की तलाक की अर्जी पर कोर्ट ने दिया ये आदेश

औरंगाबाद 
                                                                                                                                       
दिल्ली के निर्भया कांड के आरोपित और सजायाफ्ता नवीनगर प्रखंड के लहंग कर्मा गांव निवासी अक्षय कुमार ठाकुर की पत्नी ने औरंगाबाद परिवार न्यायालय में तलाक की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई हुई। परिवार न्यायालय के न्यायाधीश रामलाल शर्मा की अदालत में पत्नी सह याचिकाकर्ता अगली तिथि पर सशरीर उपस्थित होंगी। हिन्दू विवाह अधिनियम 13 (2) के तहत दायर याचिका पर सुनवाई हुई। अधिवक्ता मुकेश कुमार सिंह ने बताया कि केस स्वीकार कर लिया गया है। वैवाहिक विवाद संख्या 58/20 पर अब आगे सुनवाई होगी।

बता दें कि सोमवार को न्यायाधीश रामलाल शर्मा की अदालत में अक्षय ठाकुर की पत्नी ने तलाक के लिए मुकदमा दाखिल करते हुए कहा कि उसके पति रेप के केस में सजायाफ्ता हुए हैं और उन्हें फांसी दी जानी है। वह नहीं चाहती है कि वह उनकी विधवा कहलाए। हिन्दू विवाह अधिनियम की धारा 13 (2) (क) के तहत यह मुकदमा किया गया है। इस मामले की सुनवाई के लिए 19 मार्च की तिथि तय की गई थी। 

पीड़िता के अधिवक्ता ने बताया कि पत्नी को इस मामले में तलाक का अधिकार है। इधर, महिला अपने बच्चे के साथ अदालत परिसर में मौजूद रही और निराशा भी जताई। उसने कहा कि उसके पति निर्देाष हैं लेकिन अदालत ने जब उन्हें सजा दे दी है तो वह खुद को इससे अलग कर रही है।  

उल्लेखनीय है कि अक्षय कुमार ठाकुर के खिलाफ डेथ वारंट जारी है और 20 मार्च को फांसी दिए जाने की तारीख तय की गई थी। इस कांड में सजा पा चुके एक अन्य आरोपी के परिजनों ने भी याचिका दाखिल की थी जो सोमवार को खारिज हो गई। अब अक्षय ठाकुर की पत्नी के स्तर से याचिका दाखिल होने से सजा में एक नई कानूनी अड़चन आती दिख रही है। हालांकि न्यायालय के स्तर से निर्णय आने के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट होगी। 

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