डॉक्टर की लापरवाही से हुई थी प्रसूता की मौत, अब देना होगा 19 लाख का जुर्माना

रायपुर 
छत्तीसगढ़ राज्य स्टेट फोरम ने उपचार में लापरवाही बरतनें वाले खरसिया के डॉक्टर ललिता राजनाला और राजेश कुमार सिंह को क्षति पूर्ती के लिए 19 लाख 73 हजार एक रुपये देने का आदेश दिया है. बता दें की मामला 26 जुलाई 2015 का है. जब खरसिया के ग्राम घघरा निवासी भागवत प्रसाद राठौर अपनी पत्नी शशिकला को लेकर सिविल अस्पताल खरसिया पहुंचा था, जहां डॉक्टर नदारत थे.

मरीज के पहुंचने पर उपस्थित नर्स द्वारा फोन पर सूचना देने के बाद करीब ढ़ाई घंटे बाद डॉक्टर पहुंचे और रायगढ़ जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया. आवेदक द्वारा जिला चिकित्सालय ले जाया गया, जहां इलाज शुरू करने से पहले ही उसकी गर्भवती पत्नी की मौत हो गई.

पीएम रिपोर्ट में समय पर प्रसव नहीं होना मृत्यु का कारण बताया गया. लम्बी कानूनी लड़ाई के बाद उपभोक्ता फोरम में आवेदक भागवत राठौर को कुल 19 लाख 73 हजार एक रुपय एक माह के भीतर देने का आदेश दिया है. आवेदक भागवत राठौर ने बताया कि क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश दिया गया है.

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