झंडे और डंडे का भी आकार तय किया चुनाव आयोग ने
वाराणसी
इस बार के लोकसभा चुनावों के दौरान राजनीतिक दल प्रचार सामग्री में सैन्य कर्मियों की तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, लेकिन रैलियों में राष्ट्रीय ध्वज का प्रयोग किया जा सकेगा। हालांकि इसके लिए फ्लैग कोड सहित अन्य प्रावधानों का पालन करना होगा।
चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय ध्वज के साथ वाहनों में पार्टी के झंडे के प्रयोग और आकार पर दिशा-निर्देश जारी किया है। जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि आयोग के निर्देश के मुताबिक पूरी चुनाव प्रक्रिया के दौरान प्रदेश और केंद्र सरकार के मंत्री गृह जिले और संसदीय निर्वाचन क्षेत्र मे राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहरा सकेंगे। दो पहिया और चार पहिया वाहनों पर अधिकतम एक फीट xआधा फीट का एक झंडा अधिकतम तीन फीट की लंबाई के डंडे पर लगाया जा सकता है।
पार्टी कार्यालय में अधिकतम तीन झंडों की अनुमति
आयोग ने समर्थकों के आवास और पार्टी कार्यालय में अधिकतम तीन झंडों को लगाने की अनुमति दी है। एक से ज्यादा पार्टी और उम्मीदवार के झंडे प्रदर्शित करने वाले प्रत्येक पार्टी और उम्मीदवार एक झंडा लगा सकेंगे। रोड शो के दौरान प्रत्येक दस वाहनों के बाद 100 मीटर की दूरी होना भी जरूरी होगी।