आईपीएस मुकेश गुप्ता की निलंबन रद्द करने की अर्जी केंद्र सरकार ने ठुकराई
रायपुर
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने निलंबित डीजी मुकेश गुप्ता की निलंबन के खिलाफ दायर अर्जी नामंजूर कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से तर्क दिया गया है कि निलंबन के 45 दिन गुजरने के बाद उन्होंने अर्जी दी है। ऐसी स्थिति में अब इस पर सुनवाई नहीं हो सकती।
गृह मंत्रालय से इस बारे में राज्य शासन को चिट्ठी भेजकर जानकारी दे दी है। मंगलवार को केंद्रीय गृह मंत्रालय की चिट्ठी आने के बाद से निलंबित डीजी की राहत की उम्मीदों को तगड़ा झटका लगा है। डीजी मुकेश गुप्ता को नान घोटाले की जांच में अवैध फोन टेपिंग के आरोपों पर निलंबित किया है। 9 फरवरी को उनके निलंबन का आदेश जारी किया गया। उसी को चुनौती देते हुए उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय से बहाल किए जाने की मांग की थी। उनकी अर्जी नामंजूर करते हुए गृह मंत्रालय ने स्पष्ट कर दिया कि उन्होंने निलंबित किए जाने के 45 दिन बाद आवेदन दिया है। इतनी लंबी अवधि गुजरने के कारण उनका प्रकरण सुना ही नहीं गया।
उनकी अर्जी नामंजूर किए जाने वाली चिट्ठी में स्पष्ट किया गया है कि चूंकि उन्हें निलंबित किए 45 िदन से ज्यादा गुजर चुके हैं। ऐसी स्थिति में उन्हें अब बहाल नहीं किया जा सकता। निलंबित डीजी के लिए गृह मंत्रालय का निर्णय तगड़ा झटका माना जा रहा है। निलंबित डीजी गुप्ता अभी अवैध टेपिंग की जांच से गुजर रहे हैं। इसके अलावा भिलाई में उनके खिलाफ चारसौबीसी का केस दर्ज है। उस मामले में पुलिस उनकी तलाश कर रही है। दिल्ली में उनके ठिकानों छापेमारी भी की जा चुकी है।