ASI नरेश शर्मा की हत्या केआरोपी को आजीवन कारावास: बोलेरो से कुचलकर हुई थी हत्या:CCTV में कैद हुई थी घटना

जुन्नारदेव, अपर सत्र न्यायाधीश श्री महेंद्र मांगोदिया की अदालत ने एएसआई नरेश शर्मा हत्याकांड में आरोपी आशीष उर्फ लोकजीत सिंह (46) निवासी ग्राम बटेसरा, जिला नरसिंहपुर को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और ₹25,000 अर्थदंड की सजा सुनाई। साथ ही धारा 307 भादवि में 7 वर्ष कारावास और ₹5,000 जुर्माना तथा मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं में कुल ₹2,500 जुर्माना मिलाकर आरोपी को कुल ₹32,500 दंडित किया गया।

यह घटना 24 सितम्बर 2021 की है, जब थाना माहुलझिर में पदस्थ एएसआई नरेश शर्मा पेट्रोल चोरी कर भाग रही बोलेरो को रोकने के लिए बैरिकेड पर खड़े थे। आरोपी ने जानबूझकर बोलेरो चढ़ाकर उनकी हत्या कर दी थी। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई और शासन ने नरेश शर्मा को शहीद का दर्जा दिया। अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव ने पैरवी की जबकि विवेचना उप निरीक्षक रविंद्र कुमार पवार ने की थी।