चाचा की हत्या करने वाले भतीजे को उम्रकैद की सजा, अदालत का बड़ा फैसला

जुन्नारदेव। थाना जुन्नारदेव क्षेत्र में सगे चाचा की बेरहमी से हत्या करने वाले भतीजे को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 5 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला माननीय अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव ने मंगलवार को सुनाया। आरोपी वीजेन्द्र धुर्वे (उम्र 19 वर्ष), निवासी ग्राम गुटम को धारा 302 भादंवि के तहत दोषी पाया गया।

इस मामले में मध्यप्रदेश शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक एवं सहायक जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती इहेरिया ने प्रभावशाली पैरवी की।

क्या था मामला?

घटना 12 दिसंबर 2022 की है। मृतक पूसूलाल की पत्नी रीना धुर्वे ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि वह उस दिन सुबह 10 बजे जंगल में गाय चराने गई थीं। शाम 6 बजे जब वह घर लौटी तो ससुर जानसा धुर्वे ने बताया कि घर के आंगन में बैठने के दौरान आरोपी वीजेन्द्र अपनी बहन सोनवती को डांट रहा था। उसी वक्त पूसूलाल ने बीच-बचाव किया, जिससे वीजेन्द्र भड़क गया और विवाद बढ़ गया।

विवाद इतना बढ़ा कि वीजेन्द्र घर से गैती का बेसा लेकर आया और पूसूलाल के सिर पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। सिर और नाक से खून बहने लगा और पूसूलाल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया।

पत्नी रीना ने तुरंत पुलिस में मामला दर्ज कराया, जिसके आधार पर थाना जुन्नारदेव में अपराध क्रमांक 378/2022 के तहत धारा 302 IPC में मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना निरीक्षक वृजेश मिश्रा द्वारा की गई।