लापरवाह बस चालक को दो वर्ष की सश्रम कैद, घायल को मिलेगा मुआवजा

 

छिंदवाड़ा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोपाल जाटव की अदालत ने बस दुर्घटना के एक मामले में आरोपी बस चालक को दोषी करार देते हुए दो वर्ष का सश्रम कारावास और आर्थिक दंड की सजा सुनाई है।

 

यह मामला थाना कुण्डीपुरा क्षेत्र अंतर्गत 13 मई 2019 का है, जब फरियादी अपनी मोटरसाइकिल से ग्राम शुक्लू ढाना जा रहा था। सुबह लगभग 6:45 बजे चौधरी पेट्रोल पंप के पास छिंदवाड़ा से सिवनी की ओर जा रही बस क्रमांक एमपी 28 पीए 1591 के चालक ने तेज रफ्तार और लापरवाही से वाहन चलाते हुए मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि फरियादी सड़क पर गिर गया और उसके सिर, हाथ और पैर में गंभीर चोटें आईं।

 

पुलिस जांच में चालक कन्हैयालाल पिता गरीबदास सनौडिया, निवासी ग्राम हनौतिया, थाना लखनवाड़ा, जिला सिवनी को दोषी पाया गया। अदालत ने विचारण के पश्चात धारा 279 भारतीय दंड संहिता में 6 माह का सश्रम कारावास और ₹500 अर्थदंड, तथा धारा 338 में दो वर्ष का सश्रम कारावास और ₹500 अर्थदंड की सजा सुनाई।साथ ही पीड़ित ब्रजेश को ₹1000 की प्रतिकर राशि दिए जाने का भी आदेश दिया गया। इस प्रकरण में शासन की ओर से सहायक जिला अभियोजन अधिकारी पारितोष देवनाथ ने प्रभावी पैरवी की।