मध्यप्रदेश में शराब महंगे दाम पर बेचने का मामला हाईकोर्ट पहुंचा, अधिकारियों को नोटिस जारी

मध्यप्रदेश में शराब की एमआरपी से अधिक कीमत पर हो रही बिक्री का मामला अब हाईकोर्ट की चौखट पर पहुंच गया है। जबलपुर निवासी अधिवक्ता दीपांशु साहू द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने राज्य के प्रमुख अधिकारियों को नोटिस जारी कर चार हफ्ते में जवाब मांगा है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में शराब दुकानों पर उपभोक्ताओं से एमआरपी से अधिक दाम वसूले जा रहे हैं। वहीं जिम्मेदार आबकारी अधिकारियों की अनदेखी के कारण यह अवैध वसूली लगातार जारी है। याचिकाकर्ता का कहना है कि शिकायत के बाद भी अधिकतर मामलों में दुकानदारों से केवल माफीनामा भरवाकर छोड़ दिया जाता है, जबकि कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती।

हाईकोर्ट ने इस मामले में आबकारी आयुक्त, वाणिज्य कर आयुक्त, जिला आबकारी अधिकारी एवं जबलपुर कलेक्टर से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि उपभोक्ताओं के हितों से जुड़े इस गंभीर मामले में जवाबदेही तय की जाएगी।

बताया जा रहा है कि बीयर व अन्य शराब ब्रांड्स की बिक्री पर रोजाना लाखों रुपए का ओवरचार्जिंग किया जा रहा है, जिससे राज्य सरकार को भी राजस्व का भारी नुकसान हो रहा है।

फिलहाल हाईकोर्ट के इस सख्त रुख के बाद प्रदेश में आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए हैं और आने वाले दिनों में इस मामले में बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है।