अब मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में बन सकेंगे हनुमान मंदिर, चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज

अब मध्य प्रदेश के पुलिस थानों में बन सकेंगे हनुमान मंदिर, चुनौती देने वाली याचिका ख़ारिज

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य के थानों में बने मंदिरों को हटाने की मांग करने वाली याचिका खारिज कर दी है। जबलपुर निवासी याचिकाकर्ता ओपी यादव ने जबलपुर शहर के सिविल लाइन, लार्डगंज, मदन महल और विजय नगर थानों में बने मंदिरों की तस्वीरें कोर्ट में पेश की थी और उन्होंने आरोप लगाया था कि पुलिस अधिकारी सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर अपनी मर्जी से मंदिर बना रहे हैं, जो अवैध हैं।

इस मामले की सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैथ और जस्टिस विवेक जैन की डिवीजन बेंच ने गुरुवार को याचिका खारिज कर दी।

कोर्ट ने 2009 में पहले ही इस विषय पर आदेश जारी किया था कि सार्वजनिक संपत्ति पर किसी भी प्रकार का धार्मिक स्थल नहीं बनाया जा सकता। याचिकाकर्ता ने इन धार्मिक स्थलों को हटाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे खारिज करते हुए सवाल किया कि एक ही मुद्दे पर पुनः याचिका क्यों दायर की गई।

पूरा प्रकरण देखते हुए कोर्ट ने इस आधार पर याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल, अब थानों में बने मंदिर यथावत रहेंगे।