कोर्ट ने दी अनोखी सजा तिरंगे को सलामी देने पंहुचा थाने फैज़ल

कोर्ट ने दी अनोखी सजा तिरंगे को सलामी देने पंहुचा थाने फैज़ल

ख़बर भोपाल :फैजल उर्फ फैजान पर आरोप लगाया गया कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ नारे लगाए। फैजल ने ऐसा करके उसने दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने का कृत्य किया। इसके बाद हाईकोर्ट ने उसे सजा सुनाते हुए आदेश दिया कि वो महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देगा और भारत माता की जय का नारा लगाएगा इस ही कड़ी में आज पाकिस्तान के समर्थन में नारा लगाने वाले आरोपी फैजल उर्फ फैजान ने भोपाल में मिसरोद थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी दी। इसके अलावा उसने भारत माता की जय का नारा भी लगाया।

वाक्य यह था कि भोपाल के मिसरोद में पंचर की दुकान चलाने वाले 40 वर्षीय फैजल खान ने पाकिस्तान के समर्थन में नारेबाजी की थी। इसके बाद पुलिस ने 17 मई को इस घटना पर मामला दर्ज करते उसे गिरफ्तार किया था। इसका वीडियो पुलिस के पास था जिसमे वह इस प्रकार का कृत्य करते दिख रहा था इस आधार पर उस पर केस बना था

फैजल पर आरोप लगा था  कि उसने पाकिस्तान के समर्थन में भारत के खिलाफ नारे लगाए। फैजल ने ऐसा करके दो समुदायों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने की कोशिश की और आपसी सौहार्द को ख़तरे में डाला। यह कृत्य राष्ट्रीय एकता के प्रतिकूल बिलकुल नहीं था

इसके बाद पुलिस ने इस मामले को लेकर कोर्ट में प्रस्तुत किया था जिसके बाद फैज़ल की जमानत निरस्त हो गई थी।

आरोप प्रत्यारोप चलता रहा जिसमे फैज़ल पर लगाये गये आरोप सिद्ध हुए इसके बाद कोर्ट ने दोनों पक्षों की  सुनवाई करने के बाद न्यायमूर्ति डीके पालीवाल की ने आरोपी को 50 हजार रुपये के मुचलके पर सशर्त जमानत दी थी। कोर्ट ने आदेश यह आदेश भी दिया कि आरोपित को महीने के पहले और चौथे मंगलवार को थाने पहुंचकर तिरंगे को 21 बार सलामी देने के साथ भारत माता की जय भी बोलना होगा।इस के बाद यह हाईकोर्ट का फ़ैसला सभी जगह सुर्ख़ियों में बन गया था हाईकोर्ट का कहना था कि इससे आरोपी को जिम्मेदारी की भावना पैदा हो और उस देश क प्रति गर्व से भरे जिसमें वह पैदा हुआ और रह रहा है।और आज इस ही क्रम में फैज़ल ने थाने पहुँचकर राष्ट्रीय ध्वज को सलामी दी और भारत माता की जय के नारे भी लगाये।