SC से बेल नहीं: CBI के बाद अब ED के शिकंजे में चिदंबरम

नई दिल्ली
पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के कद्दावर नेता पी. चिदंबरम की रिहाई की संभावना पर सुप्रीम कोर्ट ने पानी फेर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की गिरफ्तारी के खिलाफ अंतरिम जमानत की याचिका खारिज कर दी है। इसका मतलब यह है कि ईडी चिदंबरम की औपचारिक गिरफ्तारी करके पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकती है। चिदंबरम की सीबीआई हिरासत आज खत्म हो रही है।

यह मामला अग्रिम जमानत देने योग्य नहीं: SC
चिदंबरम ने ईडी द्वारा दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग केस में अग्रिम जमानत नहीं देने के दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। उच्चतम न्यायालय ने चिदंबरम की इस याचिका पर 29 अगस्त को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था। आज जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस एएस बोपन्ना की पीठ ने कहा कि यह मामला अग्रिम जमानत देने के योग्य नहीं है। न्यायालय ने कहा कि इस समय चिदंबरम को अग्रिम जमानत देने से जांच बाधित होगी। शीर्ष अदालत ने कहा कि जांच एजेंसी को मामले की छानबीन करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्रता दी जानी चाहिए।

मनी ट्रेल का पता लगाना जरूरी: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि अग्रिम जमानत को किसी को उसके अधिकार के तौर पर नहीं दिया जा सकता। यह केस टू केस पर निर्भर करता है। कोर्ट ने कहा, 'हमने ईडी की केस डायरी को देखा है और हम उनके इस दावे से सहमत हैं कि मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर हिरासत में पूछताछ जरूरी है। हम ईडी की उस बात से सहमत हैं कि मनी ट्रेल को उजागर करना जरूरी है। ईडी ने सीलबंद लिफाफे में कुछ दस्तावेज दिए थे, परंतु हमने उन्हें नहीं देखा।'

हाई कोर्ट ने भी दिया था झटका
इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ईडी की ओर से दर्ज आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा सीबीआई द्वारा दर्ज भ्रष्टाचार मामले में हिरासत में पूछताछ के लिए निचली अदालत द्वारा जारी रिमांड ऑर्डर को भी चुनौती दी गई थी। हाई कोर्ट ने इस याचिका को भी खारिज कर दिया था। सीबीआई ने उन्हें 21 अगस्त की रात को गिरफ्तार किया था। चिदंबरम विशेष अदालत के आदेश पर 15 दिनों से सीबीआई हिरासत में हैं। निचली अदालत से भी चिदंबरम की किस्मत का फैसला होना है जिसने एयरसेल-मैक्सिस डील घोटाले में सीबीआई और ईडी द्वारा दर्ज मामलों में अग्रिम जमानत याचिकाओं पर अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।

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