MP में होली पर अब दो दिन की छुट्टी: 3 और 4 मार्च को रहेगा सार्वजनिक अवकाश, राज्य सरकार ने जारी की अधिसूचना
मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को होली का बड़ा तोहफा दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी संशोधित अधिसूचना के अनुसार, अब 3 मार्च (मंगलवार) के साथ-साथ 4 मार्च (बुधवार) को भी पूरे प्रदेश में सार्वजनिक एवं सामान्य अवकाश रहेगा।
यह निर्णय होली पर्व की व्यापकता और नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। शासन ने ‘निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेन्ट्स एक्ट 1881’ के तहत 4 मार्च को भी सरकारी छुट्टी घोषित कर दी है, जिससे अब कर्मचारियों को लगातार दो दिनों का अवकाश मिलेगा।
