हाई कोर्ट ने जाम सांवली हनुमान मंदिर ट्रस्ट किया भंग
हाई कोर्ट ने साफ किया कि अनुविभागीय अधिकारी, सौसर, को पंजीयक, लोक न्यास की शक्तियों का प्रत्यायोजन कलेक्टर द्वारा नहीं किया गया था। इसलिए ट्रस्ट को भंग करने और नियमावली निरस्त करने योग्य है। कोर्ट यह भी जाना था कि ट्रस्ट सक्षम प्राधिकारी द्वारा पंजीकृत नहीं था। सौंसर पांढुर्णा स्थित जाम सांवली हनुमान मंदिर ट्रस्ट भंग करने का आदेश पारित किया है। ट्रस्ट पर अनियमितताओं के आरोपों के चलते ट्रस्ट के 24 में से 17 सदस्यों ने अध्यक्ष धीरज चौधरी के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश किया गया था। साथ ही 12 नए सदस्यों की सदस्यता पर आपत्ति दर्ज कराई गई थी। 12 नए लोगों को आजीवन सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित कर दिया गया था।इस सब को देखते हुए हाई कोर्ट ने जाम सांवली हनुमान मंदिर ट्रस्ट को भंग कर दिया गया।