सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए बच्चों को लेनी होगी माता-पिता की इजाजत… ड्राफ्ट तैयार
सोशल मीडिया अकाउंट बनाने के लिए बच्चों को लेनी होगी माता-पिता की इजाजत… ड्राफ्ट तैयार
देश में अब 18 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाने के लिए माता-पिता की सहमति आवश्यक लेनी होगी।
इसको लेकर इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने व्यक्तिगत डिजिटल डाटा संरक्षण अधिनियम (DPDP) नियमों के लिए मसौदा नियम जारी किए हैं।
इसमें नियमों के उल्लंघन पर किसी दंडात्मक कार्रवाई का जिक्र नहीं है। सरकार ने नियम जारी करने को लेकर लोगों से आपत्ति मांगी है और 18 फरवरी के बाद इस अंतिम फैसला लिया जाएगा। यानी अभी इसमें बदलाव भी हो सकते हैं।
यह बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा के लिए एक अहम बड़ा कदम है। केंद्र सरकार के ड्राफ्ट के अनुसार, डेटा के लिए जिम्मेदार कंपनियों को यह जांचना होगा कि जो शख्स खुद को बच्चे का अभिभावक बता रहा है, वह खुद व्यस्क हो और अगर किसी कानून का पालन करने के संबंध में उसकी जरूरत पड़ती है तो उसकी पहचान की जा सके।
इसमें सबसे खास बात यह है कि डेटा कंपनियां इस डेटा को उतने वक्त तक ही स्टोर कर सकेंगी, जितने समय तक के लिए उन्हें लोगों ने मंजूरी दी है। इतना ही नहीं इसके बाद में इस डाटा को डिलिट करना होगा।
आपको बता दें ये कानून अगस्त 2023 में ही संसद से पास हो गया था। सरकार ने नियमों का मसौदा बनाया है उसपर स्टेकहोल्डर्स से सुझाव मांगे हैं। सुझाव अच्छे लगे तो सरकार उसे नियमों में शामिल सकती है। नियम तय होने के बाद कानून लागू होगा।