सोयाबीन फसल पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर

सोयाबीन फसल पंजीयन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर

उप संचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि भारत सरकार की प्राईस सपोर्ट स्कीम अंतर्गत खरीफ वर्ष 2024 (विपणन वर्ष 2024-25) में ई-उपार्जन पोर्टल पर 25 सितंबर 2024 से 20 अक्टूबर 2024 तक सोयाबीन के पंजीयन किया जायेगा। सोयाबीन उपार्जन के लिये किसानों द्वारा पंजीयन के समय आधार कार्ड, खसरा नकल एवं बैंक पासबुक की प्रति पोर्टल पर अपलोड की जाना अनिवार्य है। भारत सरकार द्वारा खरीफ 2024 के लिए सोयाबीन का समर्थन मूल्य 4892 रूपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है, जिसकी खरीदी दिनांक 25 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक की जायेगी। खरीदी एजेंसी मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित रहेगी।

        उप संचालक कृषि श्री सिंह ने जिले के किसानों से अपील की है कि योजना का लाभ लेने के लिये निर्धारित पंजीयन केन्द्रों में जाकर निर्धारित तिथि में सोयाबीन फसल का पंजीयन अवश्य करायें। साथ ही किसान एमपी ऑनलाईन कियोस्क, कॉमन सर्विस सेंटर, लोकसेवा केन्द्र एवं किसान स्वयं के मोबाईल से भी पंजीयन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी सेवा सहकारी समिति एवं कृषि विभाग के मैदानी अमले से संपर्क कर प्राप्त कर सकते हैं। ई-उपार्जन पोर्टल पर पंजीकृत किसानों के रकबा एवं फसल का सत्यापन नायब तहसीलदार, तहसीलदार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जायेगा। इसके लिये कलेक्टर श्री शीलेन्द्र सिंह द्वारा सभी तहसीलदारों को रकबा सत्यापन के लिये निर्देशित किया गया है।

शासन द्वारा निर्धारित एफ.ए.क्यू. मापदंड पर होगी सोयाबीन की खरीदी

एफ.ए.क्यू.प्रक्रिया का जिला उपार्जन समिति के समक्ष किया गया प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन

उप संचालक कृषि जितेन्द्र कुमार सिंह ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार 20 अक्टूबर 2024 तक सोयाबीन का पंजीयन किया जायेगा। पंजीयन के बाद पंजीकृत किसानों की सोयाबीन उपज का जिले में एफ.ए.क्यू. मापदंड अनुसार सोयाबीन का उपार्जन 25 अक्टूबर 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा निर्धारित एफ.ए.क्यू. मापदंड प्रक्रिया का जिला उपार्जन समिति के सदस्यों के समक्ष उपार्जन एजेंसी मार्कफेड एवं नाफेड के सर्वेयरों द्वारा पूरी प्रक्रिया का विधिवत प्रशिक्षण दिया जाकर सोयाबीन नमूने के एफ.ए.क्यू. का प्रदर्शन करके बताया गया एवं अमानक स्कंध नही लिया जायेगा।

        उन्होंने एफ.ए.क्यू. मापदंड बताया जिसके अनुसार सोयाबीन एफ.ए.क्यू. मापदंड (अधिकतम स्वीकार्य) नमी की मात्रा 12, अशुद्धता बाहय पदार्थ सहित 2, सिकुड़े हुए, अपरिपक्व एवं रंगहीन दाने 5, क्षतिग्रस्त एवं घुन लगे दाने 3, यांत्रिक रूप से क्षतिग्रस्त दाने (विभाजित, टूटे हुए एवं दरारयुक्त) 15 होगा।

        जिला उपार्जन समिति के सदस्यों ने अपील की है कि किसान असुविधा से बचने के लिए सोयाबीन सूखाकर, छानकर, मानक स्तर का स्कंध उपार्जन केन्द्र पर लेकर आये। एफ.ए.क्यू. मापदंड का प्रदर्शन उप संचालक कृषि श्री सिंह, जिला आपूर्ति अधिकारी अजीत कुमार कुजूर, महाप्रबंधक जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित ए.के.जैन, सहकारिता निरीक्षक, जिला विपणन अधिकारी, जिला प्रबंधक वेयर हाउस, प्रबंधक नागरिक आपूर्ति निगम, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, नाफेड संस्था के प्रतिनिधि, सुपरवाईजर, सर्वेयर के समक्ष किया गया।