साध्वी लक्ष्मी दास और भाई को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, याचिका वापस ली

धोखाधड़ी और न्यायालय को गुमराह करने के आरोपों में घिरीं साध्वी लक्ष्मी दास और उनके भाई को सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिल सकी। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट द्वारा अग्रिम जमानत खारिज किए जाने के खिलाफ साध्वी ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका (SLP) दाखिल की थी, लेकिन 5 जून 2025 को सुनवाई के दौरान याचिका वापस ले ली गई।

सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ के समक्ष हुई सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से पेश अधिवक्ताओं ने याचिका को वापस लेने की अनुमति मांगी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार करते हुए याचिका खारिज कर दी।

इससे पहले हाईकोर्ट ने 19 मई को अग्रिम जमानत खारिज करते हुए कहा था कि साध्वी और उनके भाई ने अदालत को गुमराह किया और आवश्यक तथ्यों को छिपाया। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की थी कि दोनों की भूमिका प्रथमदृष्टया संदेहास्पद है और गिरफ्तारी से बचाव का कोई आधार नहीं बनता।

अब सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही के बाद दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना और बढ़ गई है।