शासन द्वारा निर्धारित किराया से अधिक किराया वसूली करने पर ट्रेवल्स संचालक पर ठोंका जुर्माना
शासन द्वारा निर्धारित किराया से अधिक किराया वसूली करने पर ट्रेवल्स संचालक पर ठोंका जुर्माना
ख़बर छिंदवाड़ा: छिन्दवाड़ा अधिक किराया वसूली और यात्री के साथ अभ्रद भाषा का प्रयोग करने के मामले पर उपभोक्ता फोरम द्वारा ट्रेवल्स संचालक के विरूद्ध जुर्माने की कार्यवाही की गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार 5 मार्च 2024 को राजेश मालवीय अपने परिवार के साथ पचमढ़ी जाने मिगलानी ट्रेवल्स की बस क्रमांक एमपी 28 टी 0432 में बैठे थे। जिसमें पचमढ़ी तक का किराया 250 रुपए प्रति व्यक्ति वसूला गया। जबकि शासन द्वारा 174 रुपए प्रति व्यक्ति किराया ही निर्धारित किया गया है।जो तय मूल्य से अधिक था इसका विरोध करने पर बस संचालक द्वारा अभद्रता भी की गई। जिसके तहत आवेदक राजेश मालवीय ने मामले में उपभोक्ता फोरम में केस दायर किया। जिसमें सभी पक्षों को सुनने के बाद उपभोक्ता फोरम अध्यक्ष श्याम चरण उपाध्याय, सदस्य मोहन सोनी और नीता मालवीय द्वारा फैसला सुनाते हुए आवेदक को सेवा में कमी हेतु 10 हजार रुपए और 1 हजार रूपए वाद व्यय के रूप में देने आदेश जारी किया गया है।