लापरवाही की सजा:पंचायत सचिव निलंबित: डायरिया प्रभावित रजौला में महिला की हुई थी मौत
छिंदवाड़ा जिला पंचायत ने ग्राम पंचायत रजोला के सचिव उमेश कुर्मी को अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता बरतने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह आदेश जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा कल 27 अक्टूबर 2025 को जारी किया गया। सचिव कुर्मी पर आरोप है कि उन्होंने संबल योजना के तहत मृतक के आवेदन को मृत्यु दिनांक (14/02/2025) के आठ माह बाद (15/10/2025 को) जनपद पंचायत अमरवाड़ा में प्रस्तुत किया, जो उनकी घोर लापरवाही को दर्शाता है।
इसके अतिरिक्त, ग्राम पंचायत रजोला के सरपंच ने शिकायत की थी कि सचिव पंचायत में निरंतर उपस्थित नहीं रहते हैं और न ही पंचायत के कार्यों को सुचारू रूप से करते हैं। अभी हाल ही में ग्राम पंचायत रजोला में लगभग 200-300 ग्रामीणों के डायरिया एवं उल्टी-दस्त जैसी खतरनाक बीमारी से ग्रसित होने की आपात स्थिति में भी सचिव द्वारा बरती गई लापरवाही को घोर अनुशासनहीनता माना गया। मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत अमरवाड़ा के प्रस्ताव के आधार पर, श्री उमेश कुर्मी को म.प्र. पंचायत सेवा नियम 2011 के नियम 7 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में सचिव का मुख्यालय जनपद पंचायत अमरवाड़ा निर्धारित किया गया है, और वे नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते के पात्र होंगे। जनपद पंचायत अमरवाड़ा को सचिव के विरुद्ध आरोप पत्रादि तैयार कर तत्काल जिला पंचायत कार्यालय को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
