मारपीट के आरोपीयों को 1-1 वर्ष के सश्रम कारवास की सजा
मारपीट के आरोपीयों को 1-1 वर्ष के सश्रम कारवास की सजा
माननीय न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी पांढुर्णा संजीत चौरसिया व्दारा प्रकरण क्रमांक 98/20 अंर्तगत धारा 294, 323, 506, 325, 34 भा.दं.सं. में आरोपी 1.रमेश पिता लक्ष्मण आगारे 2. प्रीतम पिता मुरली आगारे दोनों निवासी ग्राम रझाड़ी खापा थाना पांढुर्णा थाना- पांढुर्णा, जिला पांढुर्णा को धारा 325/34 भा.द.सं.में दोषसिध्द पाते हुये 1-1 वर्ष तक के सश्रम कारावास एवं 2000-2000 रूपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। प्रकरण में अभियोजन का संचालन सहा. जिला लोक अभियोजन अधिकारी शिवेन्द्र प्रताप सिंह तोमर व्दारा किया गया।
घटना का विवरण– घटना संक्षेप में इस प्रकार है कि- प्रार्थी सुभाष आगरे दिनांक 17/08/2020 को ग्राम रझाड़ीखापा स्थित उसके घर के सामने खड़ा था, तभी उसके चाचा का लड़का रमेश आगारे व भतीजा प्रीतम आये और खेत में पत्थर डालने की बात से लड़ाई-झगड़ा कर गंदी-गंदी गालींया देने लगे प्रार्थी व्दारा गाली देनें से मना करने पर अभियुक्तगण व्दारा एक राय होकर लाठी एवं हाथ-मुक्कों से प्रार्थी के साथ मारपीट कारित की, जिससे प्रार्थी के बांये पैर, बांयी जांघ एवं बांयी पिंडली में चोट आयी, अभियुक्तगण जाते-जाते जान से मारने की धमकी भी दे रहे थे। प्रार्थी दिनांक 24/08/2020 को ईलाज कराने पांढुर्णा आस्पताल गया जहां से पांढुर्णा थाना पुलिस को तहरीर प्राप्त होने पर अभियुक्तगण के विरूध्द प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कर अपराध पंजीबध्द किया गया। थाना पांढुर्णा पुलिस व्दारा आवश्यक अनुसंधान कार्यवाही एवं प्रस्तुत साक्ष्य उपरांत प्रथम दृष्टया अभियुक्तगण व्दारा अपराध कारित करना पाये जाने पर अभियुक्तगण के विरूध्द अभियोग पत्र तैयार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।
