मध्यप्रदेश:सरकारी अस्पतालों में अब प्रसूता की छुट्टी से पहले ही मिलेगा जन्म प्रमाण पत्र—आदेश जारी
भोपाल, 20 जून 2025।
मध्यप्रदेश में जन्म प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाने के उद्देश्य से राज्य शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में नवजात शिशुओं का जन्म प्रमाण पत्र अस्पताल से छुट्टी देने से पहले ही जारी किया जाएगा। इसके लिए आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्यप्रदेश द्वारा सभी जिलों के कलेक्टर और अतिरिक्त मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।
आदेश में बताया गया है कि भारत सरकार के कार्यालय महारजिस्ट्रार, जन्म-मृत्यु के परिपत्र क्रमांक 1/12/2018-VS(CRS), दिनांक 12 जून 2025 में इस व्यवस्था को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।यू जन्म प्रमाण पत्र के बढ़ते महत्व को देखते हुए यह व्यवस्था लागू की जा रही है ताकि नागरिकों को शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश, पासपोर्ट बनवाने, सरकारी योजनाओं में लाभ प्राप्त करने, बीमा, नागरिकता प्रमाणन आदि कार्यों में समय पर दस्तावेज उपलब्ध हो सकें।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि विशेष रूप से उन सरकारी अस्पतालों में जहां संस्थागत प्रसव का आंकड़ा कुल प्रसवों का 50 प्रतिशत से अधिक है, वहां संबंधित अस्पताल के जन्म-मृत्यु रजिस्ट्रार को प्रोत्साहित किया जाए कि जन्म होते ही तुरंत पंजीयन कर प्रमाण पत्र जारी करें। इससे जनसामान्य को अनावश्यक कार्यालयीन प्रक्रिया एवं दौड़-भाग से राहत मिलेगी।
इस व्यवस्था से विशेषकर ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों को भी बड़ी राहत मिलेगी, जो जन्म प्रमाण पत्र के लिए बार-बार कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं। अब प्रमाण पत्र सीधे अस्पताल में उपलब्ध होने से पारदर्शिता बढ़ेगी और समय की भी बचत होगी।
इस आदेश के साथ भारत सरकार के परिपत्र की छायाप्रति भी संलग्न की गई है ताकि संबंधित अधिकारियों को नियमों के क्रियान्वयन में सुविधा हो।
यह आदेश 20 जून 2025 को मुख्य रजिस्ट्रार (जन्म-मृत्यु) एवं आयुक्त आर्थिक एवं सांख्यिकी, मध्यप्रदेश द्वारा भोपाल से जारी किया गया है।