बैगर लाइसेंस समोसा बेचा तो अब लगेगा लाखों का जुर्माना

बैगर लाइसेंस समोसा बेचा तो अब लगेगा लाखों का जुर्माना

समोसा बेचने के लिए भी लाइसेंस जरूरी, नहीं तो लगेगा जुर्माना

समोसा ही नहीं इसके साथ जैसे घरों में तैयार करके मार्केट में बेचे जाने वाले केक, चॉकलेट आदि के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 को लागू किया गया है। इस अधिनियम में प्रावधान है कि यदि समोसा जैसी सामान्य खाद्य सामग्री भी बिना लाइसेंस के बेची जा रही है तो इसमें विभाग जुर्माना लगा जा सकता है। खाद्य पदार्थों के उत्पादन, स्टॉक, वितरण, बिक्री व आयात को लेकर अधिनियम बनाया गया है उसमें अब ऐसे प्रावधान कर दिये गये हैं। समोसा के साथ अब घरों में तैयार करके मार्केट में बेचे जाने वाले केक, चॉकलेट आदि के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य है।

विशेष बात यह है कि किसी भी तरह से ऐसी सामग्री के सेवन के बाद फूड प्वॉइजनिंग होने पर सामग्री बेचने वाले की गलती पाये जाने पर छह महीने का कारावास हो सकता है, साथ ही बिना लाइसेंस ऐसी सामग्री बेचने पर भी दो लाख रुपए तक का जुर्माना वसूल किया जाएगा। अभी इस तरह के नये एक्ट के विषय में न तो ऐसी दुकान लगाने वालों को जानकारी है, न ही जायका लेकर खाने वालों को इसका आभास है।

जुर्माने के साथ कारावास भी ग्राहक को खाद्य पदार्थ से किसी भी तरह की गंभीर फूड प्वॉइजनिंग होने पर उत्पादक व विक्रेता को जिम्मेदार ठहराया जाता है।

ऐसी घटना में दो लाख रुपए जुर्माना और छह महीने के कारावास की सजा हो सकती है। नये कानून या एक्ट के तहत कुछ गंभीर मामले वाले प्रकरण न्यायालय में दाखिल किए जाते हैं। विभाग के अधिकारियों के अनुसार खाद्य सामग्री बेचने वाले व्यवसायी व खाद्य पदार्थ उत्पादक पंजीयन अथवा लाइसेंस के लिए एफएसएसएआई डॉट इन वेबसाइट पर आवेदन कर सकता है।

इस प्रवधान पर क्या कहते खाद्य सुरक्षा अधिकारी

खाद्य सामग्री बेचने वाले सभी छोटे और बड़े दुकानदारों को फूड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। बिना लाइसेंस खाद्य सामग्री बेचने वाले कारोबारी पर फूड टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। न्यायालय ने कई दुकानदारों को अर्थदंड की सजा भी साथ ट्रेनिंग पार्टनर और चलित खाद्य प्रयोगशाला का पालन करने खाद्य विक्रेताओं को जागरूक करने किया जा रहा है –गोपेश मिश्रा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी।