बिना डॉक्टर पर्ची के कोल्ड्रिफ दवा बेचने के मामले में मेडिकल स्टोर संचालक गिरफ्तार, 9 वी गिरफ्तारी

छिंदवाड़ा के कुण्डीपुरा थाना क्षेत्र में एक चार वर्षीय बच्ची अम्बिका विश्वकर्मा की दुखद मृत्यु के मामले में हुई मर्ग जाँच के बाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आशीर्वाद मेडिकल स्टोर के संचालक/फार्मासिस्टों को गिरफ्तार कर लिया है। बच्ची की मौत COLDRIF SYRUP (बैच नं. SR–13) के सेवन से हुई, जिसकी परीक्षण रिपोर्ट में मिलावट की पुष्टि हुई है। पुलिस जाँच में यह सामने आया कि यह सिरप मेडिकल स्टोर से बिना किसी डॉक्टर की पर्ची या प्रिस्क्रिप्शन के बेचा गया था, जो औषधि नियमों का सीधा उल्लंघन है। इस गंभीर लापरवाही के चलते, मृतिका के परिजनों के बयान और औषधि निरीक्षक की रिपोर्ट के आधार पर, स्टोर संचालक अनिल कुमार मिश्रा और फार्मासिस्ट अशोक कुमार मिश्रा को आज 11 नवंबर 2025 को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि एक अन्य फार्मासिस्ट और निर्माता फर्म श्रीसन फार्मास्युटिकल पर भी मिलावटी दवा के निर्माण और विक्रय के आरोप में केस दर्ज किया गया है।
​पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNSS) 2023 की धारा 105 (लापरवाही से मृत्यु) और 276 (अवैध बिक्री) तथा औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 की गंभीर धारा 27(a) और 27(d) (मिलावटी दवा) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। यह कार्रवाई स्पष्ट संदेश देती है कि स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गिरफ्तार किए गए दोनों आरोपियों को कड़ी पूछताछ के बाद आगे की कानूनी प्रक्रिया के लिए माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। इस घटना ने एक बार फिर मेडिकल स्टोर पर बि बिना पर्ची के ओवर-द-काउंटर (OTC) दवा बिक्री और दवाओं की गुणवत्ता को लेकर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं, जिस पर प्रशासन को और अधिक सख्ती बरतने की आवश्यकता है।