बर्ड फ्लू के चलते पोल्ट्री प्रोडक्ट पर प्रतिबंध रहेगा,मटन और मछली प्रोडक्ट को मिलेगी राहत
छिंदवाड़ा, 5 मार्च 2025: छिंदवाड़ा में बर्ड फ्लू (H5N1) के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह ने नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के वार्ड नंबर-30 (चिकन मार्केट) और वार्ड नंबर-03 (बिल्ली पालकों के घर) में संक्रमण की पुष्टि होने के बाद, इसके 1 किलोमीटर के दायरे में आने वाले 9 वार्डों को संक्रमित क्षेत्र घोषित किया है।
संक्रमित क्षेत्र में 11 मई 2025 तक चिकन और पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। मुख्य मटन मार्केट वार्ड क्रमांक-30 के 01 किलोमीटर में किसी भी प्रकार के पॉल्ट्री एवं पॉल्ट्री के उत्पाद एवं मांसाहारी भोजन 21 दिवस तक ग्राहकों को विक्रय नहीं किये जाने के लिये प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। मटन और मछली की बिक्री पर फिलहाल कोई रोक नहीं है।
भारत सरकार के पशुपालन विभाग के निर्देशानुसार, संक्रमित क्षेत्र में अगले 3 महीनों तक पक्षियों/मुर्गियों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। पूरे नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा और आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया है, जहां विशेष सतर्कता बरती जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे घबराएं नहीं, लेकिन सावधानी बरतें और पोल्ट्री उत्पादों के सेवन से बचें। इसके साथ ही, पशुपालन विभाग को पक्षियों की असामान्य मृत्यु की सूचना तुरंत देने का अनुरोध किया गया है।
मुख्य बिंदु:
* संक्रमित क्षेत्र में पोल्ट्री उत्पादों की बिक्री और परिवहन पर 11 मई 2025 तक प्रतिबंध।
* पूरे नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा और आसपास के 10 किलोमीटर के दायरे को निगरानी क्षेत्र घोषित किया गया।
* नागरिकों से सावधानी बरतने और पशुपालन विभाग को असामान्य मृत्यु की सूचना देने
की अपील।