पुरानी स्कूल बसों पर लगा बैन,ऑटो रिक्शा पर भी 4 लोग ही बैठ पाएंगे जानें मामला
पुरानी स्कूल बसों पर लगा बैन,ऑटो रिक्शा पर भी 4 लोग ही बैठ पाएंगे जानें मामला
ख़बर :मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने एक पुराने केस में फैसला सुनाया हैं।यह फैसला यह है कि अब 12 वर्ष से ज्यादा पुरानी स्कूल बसें सड़क पर नहीं दौड़ सकेंगी।
आप को बता दे 7 वर्ष पहले हुए दिल्ली पब्लिक स्कूल बस हादसे में 4 बच्चों की भी दर्दनाक मौत हो गई थी जबकि कई अन्य बच्चे घायल हो गए थे। इस को लेकर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने अलग-अलग जनहित याचिकाओं में बुधवार शाम एक साथ फैसला जारी करते हुए यह बात कही है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने कहा कि मोटर व्हीकल एक्ट में भी स्कूल बसों के लिए अलग से कोई गाइडलाइन नहीं है। इसलिए जरूरी है कि जब तक मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन कर स्कूल बसों के लिए अलग से प्रविधान नहीं जोड़े जाते, तब तक कोर्ट खुद ही गाइडलाइन बना दे। इसमें 22 बिंदुओं को शामिल किया है। कोर्ट ने कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों को गाइडलाइन का पालन करवाने की जिम्मेदारी सौंपी है।
कोर्ट की क्या है गाइडलाइन जानें:-
1.स्कूल बस को पीले रंग से रंगा जाएगा और वाहन के आगे और पीछे स्कूल बस या आन स्कूल ड्यूटी लिखवाना होगा।
2.स्कूल बस के बाहर दोनों तरफ स्कूल के वाहन प्रभारी का नाम, पता एवं टेलीफोन, मोबाइल नंबर लिखा होगा।
3.स्कूल बसों की खिड़कियों पर शीशों पर रंगीन फिल्म नहीं लगेंगी।
4.प्रत्येक स्कूल बस में फर्स्ट एड बाक्स और अग्निशमन यंत्र होगा।
5.प्रत्येक स्कूल बस में आपात स्थिति से निपटने में प्रशिक्षित एक परिचारक होगा।