परिवहन विभाग के जांच दल ने छिंदवाड़ा शहर में अव्यवस्थित रूप से खड़ी बसों पर की कार्यवाही
परिवहन विभाग के जांच दल ने छिंदवाड़ा शहर में अव्यवस्थित रूप से खड़ी बसों पर की कार्यवाही
मोटरियन एक्ट का उल्लंघन करते पाए गए 14 वाहनों पर 12500 रुपए का चालान
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में छिंदवाड़ा शहर में अव्यवस्थित रूप से खड़ी बसों की जांच दल द्वारा की गई। जांच के दौरान नो पार्किंग में अव्यवस्थित पाए गए वाहनों पर चालकों के ड्राइविंग लाइसेंस की कार्रवाई की गई, ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि हाल ही में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में निर्णय लिया गया कि बस स्टैंड से रवाना होने के बाद वाहन सीधे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचकर रुकेंगे। ऐसे वाहन जो शहर में सड़क पर रोके जा सकते हैं, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। इस प्रकार आज मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करते पाए गए 14 वाहनों पर कुल साक्ष्य लेकर 12500 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वाहन संचालकों को यह भी समझाइश दी गई कि मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर विधि अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी तथा यात्री बसों के विरुद्ध आच्छादित लाइसेंस खारिज करने की कार्यवाही की जाएगी।