मात्र तीन सौ रूपए नहीं दिए तो पति ने पत्नी की कर दी थी हत्या आरोपी पति को मिला आजीवन कारावास
मात्र तीन सौ रूपए नहीं दिए तो पति ने पत्नी की कर दी थी हत्या आरोपी पति को मिला आजीवन कारावास
ख़बर छिन्दवाड़ा:शुक्रवार 6 दिसम्बर को अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव दीपराज कवड़े द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 21/2023 में निर्णय पारित करते हुए आरोपी राजपाल धुर्वे पिता जंगल सिंग उम्र 34 साल निवासी ग्राम कोल्हिया थाना जुन्नारदेव ,जिला छिंदवाड़ा को पत्नी योगिता धुर्वे की हत्या का दोषी पाते हुए आजीवन कारावास एवं ₹1000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किए जाने का निर्णय पारित किया गया है।
अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा बताया गया की घटना का विवरण इस प्रकार हैं की दिनांक
13/ 08/2023 को आरोपी राजपाल खर्च के लिए अपनी पत्नी योगिता से तीन सौ रुपए मांग रहा था पैसे ना देने पर योगिता के साथ मारपीट कर रहा था इसी दौरान फावड़े से वार कर पत्नी की हत्या कर दिया। घटना के समय योगिता एवं राजपाल धुर्वे के मध्य झगड़ा होते हुये योगिता एवं राजपाल धुर्वे के पुत्र बद्री नाथ एवं सौरभ ने देखा था एवं पड़ोसी को सूचना दी तब प्रार्थी राजेश की सूचना पर पुलिस द्वारा पूछताछ कर प्रकरण पंजीबद्ध किया गया,थाना जुन्नारदेव पुलिस द्वारा आरोपी राजपाल धुर्वे के विरुद्ध धारा 302 भा.द.वि. का अपराध क्रमांक 304/2022 पंजीबद्ध कर न्यायालय में विचारण हेतु चालान प्रस्तुत किया गया।
समस्त अभियोजन गवाहों के कथन न्यायालय में लेख बद्ध किए गए तथा विचारण उपरांत आरोप राजपाल धुर्वे को धारा 302 भा.द.वि. के तहत दोष सिद्ध पाते हुए आरोपी को आजीवन कारावास एवं ₹1000 रूपए के अर्थदंड से दंडित किया गया ।
प्रकरण में संपूर्ण विवेचना उपनिरीक्षक संजय सोनवानी एवं उप निरीक्षक पूनम उईके द्वारा की गई एवं मध्य प्रदेश राज्य की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव द्वारा की गई।