पत्नी के सिर पर पत्थर पटकने वाले पति को सात साल का सश्रम कारावास
पत्नी पर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को छिंदवाड़ा जिला न्यायालय ने सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश श्री सुशांत हुद्दार ने सत्र प्रकरण क्रमांक 47/2024 में फैसला सुनाते हुए ग्राम लेंदागोंदी निवासी कन्हैया पिता खड्गसिंह इवनाती (35 वर्ष) को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी करार दिया।
पत्नी के चरित्र पर करता था शक, रात में किया हमला
घटना 16 अप्रैल 2024 की है, जब आरोपी कन्हैया ने पत्नी फूलकुमारी के भागवत कथा में जाने को लेकर झगड़ा किया। बाद में रात 3 बजे के लगभग उसने टीवी बंद कर बाहर से पत्थर उठाया और कमरे में सो रही पत्नी के माथे पर वार कर दिया।
इस दौरान उनका बेटा अभिषेक जाग रहा था, जिसने पिता को रोकने की कोशिश की, लेकिन आरोपी ने उसे भी धमकाया और हमला कर दिया।
पत्नी के चिल्लाने पर आसपास के लोग आए, परंतु तब तक आरोपी फरार हो चुका था।
नागपुर में हुआ इलाज, पुलिस ने किया मामला दर्ज
घायल फूलकुमारी को नागपुर उपचार के लिए ले जाया गया। पिता शिवराम उईके की रिपोर्ट पर थाना मोहखेड़ में FIR क्रमांक 162/2024 दर्ज की गई।
जांच के दौरान पुलिस ने:घटना में प्रयुक्त पत्थर को जब्त कर परीक्षण के लिए भेजा,सभी साक्षियों के बयान दर्ज किए,एवं चालान न्यायालय में पेश किया।कोर्ट ने पाया दोषी, 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजामामले की सुनवाई के बाद साक्षियों के बयान और सबूतों के आधार पर अदालत ने आरोपी कन्हैया को प्राणघातक हमले का दोषी माना और 7 वर्ष का सश्रम कारावास एवं अर्थदंड की सजा सुनाई।