नेशनल लोक अदालत में बिजली प्रकरणों पर मिलेगी राहत, बीसापुरकलां में 5 एमवीए ट्रांसफार्मर स्थापित

छिंदवाड़ा जिले में 13 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिलेगी। कार्यपालन अभियंता संजय कुमार सिंह ने बताया कि विद्युत अधिनियम की धारा 126 और 135 के अंतर्गत आने वाले प्रकरणों में उपभोक्ताओं को छूट दी जाएगी। धारा 126 के तहत घरेलू, कृषि, पांच किलोवाट तक के गैर घरेलू और दस एचपी तक के आई.पी. कनेक्शनों पर बीस प्रतिशत की छूट मिलेगी, जबकि धारा 135 के तहत इन्हीं श्रेणियों के कनेक्शनों पर तीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी। सभी प्रकरणों पर ब्याज में सौ प्रतिशत की छूट भी लागू होगी। यह सुविधा केवल पहली बार विद्युत चोरी या अनाधिकृत उपयोग करने वाले उपभोक्ताओं को ही मिलेगी। पूर्व की लोक अदालतों में लाभ ले चुके उपभोक्ता इसके पात्र नहीं होंगे। सामान्य बिजली देयकों पर कोई छूट लागू नहीं होगी और अपराध शमन शुल्क अधिनियम के प्रावधान के अनुसार वसूला जाएगा।

इसी क्रम में उपभोक्ताओं को उच्च गुणवत्ता और निर्बाध विद्युत आपूर्ति देने के लिए 33/11 केवी बीसापुरकलां उपकेंद्र में 3.15 एमवीए ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि कर पांच एमवीए का नया पावर ट्रांसफार्मर स्थापित किया गया है। इस पर लगभग पचास लाख रुपये की लागत आई है। ट्रांसफार्मर स्थापना कार्य के दौरान कार्यपालन अभियंता एसटीसी भूपेंद्र चौरसिया, कनिष्ठ अभियंता सुशांत कुमार और कार्यपालन अभियंता पूर्व संभाग संजय कुमार सिंह मौजूद रहे। इस नई व्यवस्था से बीसापुरकलां और भांडखापा साख क्षेत्र के उपभोक्ताओं को लो-वोल्टेज की समस्या से छुटकारा मिलेगा।