जुन्नारदेव: दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास,मुंह बोले मामा ने मेडिटेशन के बहाने गेस्ट हाउस में किया था दुष्कर्म

अपर सत्र न्यायालय जुन्नारदेव ने बलात्कार के आरोपी अजय साहू (38) को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। साथ ही पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर देने का आदेश दिया गया है।

अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक/सहा. जिला अभियोजन अधिकारी श्रीमती गंगावती इहेरिया ने पैरवी की।

क्या था मामला

10 नवंबर 2023 को सुबह करीब 10:30 बजे पीड़िता अपनी मां को फोटोकॉपी कराने का कहकर परासिया मार्केट गई थी। इसी दौरान आरोपी अजय साहू, जिसे पीड़िता मामा कहकर बुलाती थी, उसे रास्ते में मिला। आरोपी ने पीड़िता को बहलाकर परासिया के आगे न्यूटन रोड पर बुलाया और कहा कि वह उसे मेडिटेशन गुरुजी से मिलवाएगा, जिससे उसकी पढ़ाई में मन लगेगा।

इसके बाद आरोपी पीड़िता को अपनी मोटरसाइकिल से तामिया ले गया, जहां उसने उसे जबरदस्ती नशीला पदार्थ मिलाकर पानी पिलाया और फिर तामिया के एक गेस्ट हाउस में ले जाकर बलात्कार किया। इस दौरान पीड़िता ने बार-बार अपनी मां के पास जाने की बात कही, लेकिन आरोपी ने उसकी एक न सुनी।बाद में आरोपी पीड़िता को उसके घर छोड़ने से पहले उसकी मां से खुद फोन पर बात कर बहाने बनाए। घर पहुंचने के बाद पीड़िता ने पूरी घटना अपनी मां को बताई, जिसके बाद परासिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। चूंकि अपराध तामिया में हुआ था, इसलिए मामला थाना तामिया को सौंप दिया गया।

अदालती कार्यवाही और सजा

विवेचना के दौरान थाना तामिया के निरीक्षक कैलाश पांसे एवं उनि रामकुमार मार्को द्वारा साक्ष्य एकत्रित किए गए। न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने ठोस साक्ष्य और गवाहों को प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव ने आरोपी अजय साहू को आजीवन कारावास एवं 5000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।साथ ही, पीड़िता को 2 लाख रुपये प्रतिकर देने के लिए विधिक सहायता प्राधिकरण को आदेशित किया गया।