छिंदवाड़ा: लापरवाह ट्रैक्टर चालक को एक साल की जेल, 2500 रुपये जुर्माना

छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश: न्यायालय राहुल जैन, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी छिंदवाड़ा ने थाना मोहखेड के एक मामले में आरोपी राजेंद्र पिता सम्पतराव साखरे (उम्र 47 वर्ष, निवासी ग्राम लिंगा) को लापरवाही से ट्रैक्टर चलाने के कारण एक साल की सश्रम कारावास और 2500 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।

अभियोजन अधिकारी संजय शंकर पाल ने बताया कि 3 दिसंबर 2019 को राजेंद्र साखरे ट्रैक्टर चलाकर खेत से लिंगा आ रहे थे। ट्रैक्टर में उनके साथ भीमराव और साहिल भी बैठे थे। शाम करीब 7 बजे पुलिया के पास राजेंद्र ने लापरवाही से ट्रैक्टर चलाया और वह सालीमेटा रोड पर पुलिया के गड्ढे में पलट गया। इस हादसे में साहिल ट्रैक्टर के नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इस घटना के बाद हर्षवर्धन साखरे ने मोहखेड थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने ट्रैक्टर चालक राजेंद्र साखरे के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 304ए और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146/196 के तहत मामला दर्ज किया।

न्यायालय ने मामले की सुनवाई के दौरान साक्ष्य और दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने के बाद राजेंद्र को दोषी पाया। उसे धारा 304ए के तहत एक साल की सश्रम कारावास और 500 रुपये का जुर्माना और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 146/196 के तहत 2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इस मामले में शासन की ओर से सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी छिंदवाड़ा, संजय शंकर पाल ने पैरवी की।