छिंदवाड़ा में 1 जनवरी से ‘नो-एंट्री’ के सख्त नियम: सुबह 7 से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित

छिंदवाड़ा। शहर की यातायात व्यवस्था को सुव्यवस्थित बनाए रखने और आम नागरिकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर हरेंद्र नारायन ने बड़ा आदेश जारी किया है। नए साल के पहले दिन यानी 1 जनवरी 2026 से आगामी 30 दिनों तक छिंदवाड़ा नगर सीमा में भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। यह रोक प्रतिदिन सुबह 07:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक प्रभावी रहेगी, ताकि व्यस्त समय में लगने वाले जाम और सड़क दुर्घटनाओं पर लगाम लगाई जा सके।

प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस जैसे आपातकालीन वाहनों को इस प्रतिबंध से मुक्त रखा गया है। अन्य किसी भी भारी वाहन को यदि इस अवधि में शहर में प्रवेश करना अनिवार्य है, तो उन्हें जिला पुलिस अधीक्षक या अपर कलेक्टर से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा। बिना वैध अनुमति के शहर की सीमा में प्रवेश करने वाले वाहनों पर पुलिस द्वारा सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। कलेक्टर ने सभी संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

एक महीने नो एंट्री

छिंदवाड़ा अपडेट: शहर में 1 जनवरी से भारी वाहनों की नो-एंट्री लागू हो रही है। अगले 30 दिनों तक सुबह 7 बजे से रात 10 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश वर्जित रहेगा। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर, अन्य भारी वाहनों के लिए SP या अपर कलेक्टर की अनुमति अनिवार्य होगी। नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कानूनी कार्यवाही।