छिंदवाड़ा में धुलेंडी पर दोपहर 3 बजे तक ‘ड्राई डे’: कलेक्टर ने जारी किए शराब दुकानें बंद रखने के आदेश
छिंदवाड़ा: जिले में होली (धुलेंडी) पर्व पर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी हरेन्द्र नारायन ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार, 3 मार्च 2026 (मंगलवार) को धुलेंडी के अवसर पर जिले की सभी शराब दुकानें और बार दोपहर तक बंद रहेंगे।
आदेश की मुख्य बातें:
समय: 3 मार्च 2026 को दोपहर 03:00 बजे तक सभी मदिरा दुकानें बंद रहेंगी।
क्या-क्या बंद रहेगा: जिले की समस्त कंपोजिट मदिरा दुकानें, रेस्टोरेंट-बार (FL-2), होटल-बार (FL-3), रिसोर्ट-बार (FL-3A), वाइन रिटेल आउटलेट और देशी मद्य भाण्डागार।
सख्ती: इस अवधि को ‘शुष्क अवधि’ (Dry Day) घोषित किया गया है। इस दौरान शराब के क्रय-विक्रय और वितरण पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
कार्रवाई: आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत वैधानिक और कठोर दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।
