छिंदवाड़ा-नागपुर मार्ग पर परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा वाहनों की सघन जांच की गई
छिंदवाड़ा-नागपुर मार्ग पर परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा वाहनों की सघन जांच की गई
मोटरियन एक्ट का उल्लंघन करते पाए गए वाहनों से 146900 रुपए का जुर्माना वसूला
कलेक्टर शीलेन्द्र सिंह द्वारा दिए गए निर्देशों के परिपालन में परिवहन विभाग के जांच दल द्वारा गत दिवस छिंदवाड़ा-नागपुर मार्ग पर सभी वाहनों की बारीकी से जांच की गई। वाहन बसों, ऑटो रिक्शा एवं सभी प्रकार के यात्री वाहनों सहित सभी दस्तावेजों जैसे वाहन परमिट, फिटनेस, बीमा, प्रदूषण प्रमाण पत्र, वैध लाइसेंस आदि की जांच की गई। साथ ही निरीक्षण के दौरान वाहनों में सुरक्षा उपकरण जैसे अग्निशामक यंत्र, प्राथमिक उपचार बॉक्स, आपातकालीन दरवाजे आदि की जांच की गई। जिन वाहनों में कमी पाई गई, उन पर चालानी कार्रवाई की गई।
अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने बताया कि छिंदवाड़ा-नागपुर मार्ग पर वाहनों की जांच की गई। मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करने पर 02 वाहनों से वाहन क्रमांक एमपी 28 पी 0293 से 29200 रूपये समन शुल्क एवं वाहन क्रमांक एमपी 66 पी 0574 से 30800 रूपये समन शुल्क वसूल किया गया तथा अन्य कार्यवाही में मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन करते पाये गये वाहनों के विरूद्ध चालानी कार्यवाही करते हुए 86900 रूपये का जुर्माना लिया गया। इस प्रकार वाहनों पर चालानी कार्यवाही कर कुल 146900 रूपये शमन शुल्क वसूल किया गया। वाहन संचालकों को समझाईश दी जा रही है कि यात्री बसों के संबंध में उनके विरूद्ध मोटरयान अधिनियम 1988 के प्रावधानों के विरूद्ध कार्यवाही करते हुए प्रक्रियानुसार कठोर कार्यवाही की जायेगी तथा उनके विरूद्ध लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही की जायेगी।