छिंदवाड़ा त्रासदी: ‘अपना मेडिकल स्टोर्स’ का ड्रग लाइसेंस निरस्त कोल्डरीफ सिरप का रिकॉर्ड अपूर्ण मिला

छिंदवाड़ा के परासिया में बच्चों की मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कदम उठाते हुए, स्थानीय मेसर्स अपना मेडिकल स्टोर्स का ड्रग लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया है। यह कार्रवाई औषधि एवं प्रसाधन सामग्री नियमावली 1945 के नियम 66 (1) के तहत की गई है।
निरस्तीकरण के प्रमुख कारण:
औषधि निरीक्षक दल द्वारा 03 अक्टूबर 2025 को किए गए निरीक्षण में प्रतिष्ठान में कई गंभीर अनियमितताएं पाई गईं:
कोल्डरीफ सिरप रिकॉर्ड अपूर्ण: प्रतिष्ठान में बच्चों की मौत से जुड़ी संदिग्ध दवा कोल्डरीफ सिरप के विक्रय का रिकॉर्ड अधूरा पाया गया।
फार्मासिस्ट की अनुपस्थिति: निरीक्षण के समय रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की गैर-मौजूदगी में दवाओं का विक्रय किया जा रहा था, जो कि नियमों का सीधा उल्लंघन है।
विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं: प्रतिष्ठान द्वारा दवाओं के विक्रय बिल प्रस्तुत नहीं किए गए।
अनियमितताएं पाए जाने के बाद, औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला छिंदवाड़ा ने 04 अक्टूबर 2025 को स्टोर की प्रोपराइटर श्रीमती ज्योति सोनी को कारण बताओ नोटिस जारी किया था और एक दिन में स्पष्टीकरण मांगा था।
चूँकि अनावेदक द्वारा निर्धारित समय में कोई स्पष्टीकरण या जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, इसलिए मेसर्स अपना मेडिकल स्टोर्स की दोनों अनुज्ञप्तियां (20/1842/51/24 और 21/1843/51/24) तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई हैं। आदेश में दुकान से दवाओं का क्रय/विक्रय पूर्णतः बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।