छिंदवाड़ा:पत्नी पर शक के चलते की हत्या, कुल्हाड़ी से की हत्या, उम्रकैद की सजा

छिंदवाड़ा। अपर सत्र न्यायाधीश जुन्नारदेव महेंद्र मांगोदिया की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक सनसनीखेज मामले में फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास और 5000 रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई।

 

अपर लोक अभियोजक पंकज श्रीवास्तव के अनुसार, घटना 29 अक्टूबर 2024 की शाम की है। ग्राम ढालापठार (गुददम) निवासी राजेश आहाके अपने मित्र दीपक के साथ गांव के हैंडपंप के पास बैठा था और शराब पी रहा था। इसी दौरान आरोपी गंगालाल की पत्नी वहां पहुंची। कुछ देर बाद गंगालाल (40) और उसका साथी भागचंद (42) कुल्हाड़ी और डंडे के साथ वहां पहुंचे और राजेश से झगड़ा करने लगे। पत्नी के चरित्र पर संदेह के चलते गुस्साए आरोपियों ने राजेश पर कुल्हाड़ी, डंडे और पत्थर से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

 

घटना की सूचना मृतक के भाई नंदकिशोर आहाके ने थाना जुन्नारदेव में दी, जिसके बाद पुलिस ने अपराध क्रमांक 390/2024 धारा 103 (1), 3(5) बी.एन.एस. के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना अधिकारी निरीक्षक राकेश बघेल ने मामले की संपूर्ण जांच कर आरोपियों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश किया।

 

न्यायालय में अभियोजन पक्ष ने 11 गवाहों के बयान दर्ज किए गए