छिंदवाड़ा:छिंदवाड़ा में सोशल मीडिया पर भ्रामक पोस्ट पर रोक, आदेश जारी

भारतीय सेना द्वारा 6-7 मई को चलाए गए ऑपरेशन “सिन्दूर” के बाद सोशल मीडिया पर अफवाहों और भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को देखते हुए जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। सोशल मीडिया पर अपुष्ट वीडियो, रील्स और संदेशों के कारण आमजन में तनाव और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर सोशल मीडिया के दुरुपयोग पर रोक लगाई गई है।

जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर सहित किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भ्रामक, आपत्तिजनक, या उन्माद फैलाने वाली सामग्री प्रसारित नहीं करेगा।

साम्प्रदायिक, धार्मिक या जातिगत भावनाएं भड़काने वाले पोस्ट पर लाइक, शेयर या फॉरवर्ड करना भी प्रतिबंधित रहेगा। व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनके समूह में ऐसी कोई सामग्री प्रसारित न हो।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक प्रभावशील रहेगा। इसका उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।