चौरई:90 लाख की धोखाधड़ी: हाईकोर्ट ने जमानत के लिए 90 लाख जमा करने की शर्त रखी,जमानत रद्द

करीब एक साल पहले हुए 90 लाख रुपये के गबन के मामले में हाईकोर्ट ने आरोपी लक्ष्मीदास उर्फ रीनारघुवंशी की जमानत पर सख्त रुख अपनाया है। अदालत ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक आरोपी पूरी राशि जमा नहीं करता, उसे जमानत नहीं मिलेगी।

ये था मामला

आरोपी लक्ष्मीदास पर आरोप है कि उसने ऑनलाइन दस्तावेजों के जरिए फर्जीवाड़ा कर बड़ी रकम निकाली। लेकिन जमानत के लिए तय शर्तें पूरी न कर पाने के कारण उसे राहत नहीं मिल रही थी। हाईकोर्ट ने पहले ही साफ कर दिया था कि बिना पूरी राशि जमा किए जमानत संभव नहीं होगी।

सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत

इस मामले में आरोपी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें उसने दावा किया कि उसके वकील ने बिना अनुमति के 90 लाख रुपये जमा करने की बात कही थी। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने इसे हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र का मामला बताते हुए सुनवाई से इनकार कर दिया।

भाई पहले ही जेल में, हाईकोर्ट ने जमानत रद्द की

इस धोखाधड़ी में आरोपी के भाई हर्ष रघुवंशी को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था। हाईकोर्ट ने उसकी जमानत भी रद्द करने का आदेश जारी कर दिया है, जबकि लक्ष्मीदास के मामले में फैसला अभी सुरक्षित रखा गया है।

पुलिस जांच और बरामदगी

पुलिस ने इस मामले में लक्ष्मीदास, उसके भाई हर्ष रघुवंशी, मनीष सोनी और सागर को आरोपी बनाया है। इसके अलावा, आरोपी द्वारा उपयोग की गई एमजी हेक्टर कार भी पुलिस ने जब्त कर ली है।अब देखना यह होगा कि आरोपी अदालत की शर्तें पूरी करता है या नहीं।