घरेलू गैस सिलेंडरों का दुरुपयोग: तीन प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई, 10 सिलेंडर जब्त

जिले के मोहखेड़ तहसील अंतर्गत होटलों और अन्य प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों के दुरुपयोग की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला आपूर्ति विभाग की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। इस कार्रवाई में तीन अलग-अलग प्रतिष्ठानों से कुल 10 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए हैं।जांच दल में आपूर्ति विभाग के अधिकारी गीतराज गेडाम, राघवेन्द्र सिंह लिल्होरे, नागेश्वर श्रीवास एवं आलोक काछी शामिल थे। इस टीम ने मोहखेड़ क्षेत्र के ग्राम टेमनीखुर्द और ग्राम लावाघोघरी में स्थित प्रतिष्ठानों की जांच की।

 

जांच के दौरान ग्राम टेमनीखुर्द स्थित मेसर्स साहू ट्रेडर्स से 8 घरेलू गैस सिलेंडर जब्त किए गए, जिनकी अनुमानित कीमत 20,780 रुपये है। वहीं, ग्राम लावाघोघरी में मेसर्स फलके स्वीट्स से 1 सिलेंडर (कीमत लगभग 3,078 रुपये) और मेसर्स गनपत राव ठाकरे चाय-नाश्ता वाला से 1 सिलेंडर (कीमत लगभग 2,500 रुपये) जब्त किया गया।

 

जांच में यह स्पष्ट हुआ कि उक्त प्रतिष्ठानों में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है। इस आधार पर तीनों प्रतिष्ठानों के खिलाफ विधिसम्मत प्रकरण दर्ज कर कार्रवाई की गई।

 

इसके अतिरिक्त, टीम ने टेमनीखुर्द और लावाघोघरी ग्रामों की अन्य दुकानों का भी निरीक्षण किया, जहां पेट्रोल, डीजल या गैस सिलेंडरों के अनाधिकृत विक्रय की कोई गतिविधि सामने नहीं आई।

 

जिला प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि इस प्रकार की अनियमितताओं पर सख्त निगरानी रखी जा रही है और आगे भी जांच की कार्रवाई जारी रहेगी।