कोलकाता विधानसभा में पास एंटी रेप बिल क्या है जाने
कोलकाता विधानसभा में पास एंटी रेप बिल क्या है जाने
पश्चिम बंगाल विधानसभा में एंटी रेप बिल पास हो गया है. इस बिल का नाम है, अपराजिता महिला एवं बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून एवं संशोधन) विधेयक 2024. इस प्रस्तावित कानून का मकसद बलात्कार और यौन अपराधों से संबंधित नए प्रावधानों के जरिए महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा प्रदान करना है।पश्चिमबंगाल सरकार ने इस विधेयक को कोलकाता में डॉक्टर की रेप के बाद हुई हत्या के बाद विधानसभा में पेश किया है इसके लिए पश्चिमबंगाल में विधानसभा का स्पेशल सत्र बुलाया गया था।विधानसभा में पारित होने के बाद कानून बनने के लिए बिल को राज्यपाल उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी जरूरी होगी।
सदन में बिल पेश होने के बाद बीजेपी नेता और नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी ने कहा, ”हम चाहते हैं कि यह कानून तत्काल प्रभाव से लागू हो. इसे लागू करवाना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।हमें परिणाम चाहिए।यह सरकार की जिम्मेदारी है।लेकिन आपको गारंटी देनी होगी कि यह बिल तुरंत लागू किया जाएगा.” उन्होंने कहा कि वो इस बिल पर वोटिंग की मांग नहीं करेंगे।
एंटी रेप विधेयक में यह प्रावधान है कि इस तरह के अपराधों में केवल मौत की सजा दी जाए।इस विधेयक में सामूहिक बलात्कार के लिए भी मौत की सजा का प्रावधान है।