कलेक्टर ने 70 वर्ष से अधिक के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए निर्देश जारी किए
कलेक्टर ने 70 वर्ष से अधिक के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए निर्देश जारी किए
जिला कलेक्टर ने 70 वर्ष से अधिक के आयुष्मान कार्ड बनाने के लिए निर्देश जारी किए मध्यप्रदेश आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों के लिए स्वास्थ्य कवरेज के संबंध में।
राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण(NHA) आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) का विस्तार करते हुए 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों को प्रतिवर्ष पाँच लाख रुपये तक का स्वास्थ्य सुरक्षा कवच प्रदान किया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस योजना का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण और सुलभ स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना है, जिससे उन्हें आर्थिक चिंताओं से मुक्त करते हुए एक स्वस्थ और सम्मानपूर्ण जीवन जीने में सहायता मिल सके। योजना के महत्वपूर्ण घटक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (AB PM-JAY) के तहत 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को, उनकी आय की परवाह किए बिना, स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने की मंजूरी दी है एवं 29 अक्टूबर 2024 को योजना का शुभारम्भ हो चुका है। योजना हेतु पात्रता का निर्धारण केवल आधार कार्ड में दर्ज आयु के आधार पर किया जाएगा, तथा पंजीकरण के लिए आधार कार्ड एवं समग्र फैमिली आई डी की आवश्यकता होगी। पात्र वरिष्ठ नागरिकों को AB PM-JAY के तहत एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जा रहा है। जो वरिष्ठ नागरिक 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के हैं और जिनके परिवार पहले से ही AB PM-JAY के तहत कवर हैं, उन्हें अपने लिए अतिरिक्त ₹5 लाख तक की वार्षिक टॉप-अप कवरेज मिलेगी, जिसे वे अपने परिवार के अन्य सदस्यों (जो 70 वर्ष से कम आयु के हैं) के साथ साझा नहीं करेंगे। 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के अन्य सभी वरिष्ठ नागरिकों को पारिवारिक आधार पर ₹5 लाख तक की वार्षिक कवरेज मिलेगी।