एडवोकेट विष्णु शंकर जैन बोले -वक्फ प्रॉपर्टी के सर्वे में टैक्स पेयर्स का पैसा खर्चा होना असंवैधानिक,सेक्शन 8 को देंगे चुनौती;जैन ने अयोध्या मंदिर की थी पैरवी: देखिए VIDEO

आज सिल्वर साइन होटल में आयोजित प्रेस वार्ता में एडवोकेट विष्णु शंकर जैन ने वक्फ संशोधन बिल 2025 को संविधान विरोधी करार देते हुए कहा कि इसके कई प्रावधान अनुच्छेद 27 का स्पष्ट उल्लंघन करते हैं। उन्होंने बताया कि हिन्दू पक्ष पहले ही 2018 और 2020 में सुप्रीम कोर्ट का रुख कर चुका है, और तब सुप्रीम कोर्ट ने इसे चुनौती देने की अनुमति दी थी। वर्तमान में वक्फ अधिनियम से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर देश की अलग-अलग हाई कोर्ट में 120 से अधिक याचिकाएं लंबित हैं।

देखिए वीडियो

https://youtube.com/shorts/f0i6AGRi8j4?si=3XWC7Gb-616RZM5e

एडवोकेट जैन ने कहा कि यदि मुस्लिम पक्ष सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चाहता है, तो न्यायालय को पहले हाई कोर्ट में लंबित सभी याचिकाओं को भी सम्मिलित कर सुनवाई करनी चाहिए। उन्होंने स्पष्ट रूप से मांग की कि इस मुद्दे की प्राथमिक सुनवाई हाई कोर्ट स्तर पर ही होनी चाहिए।

उन्होंने वक्फ अधिनियम 1995 के सेक्शन 8 का उल्लेख करते हुए कहा कि इसमें सरकार द्वारा वक्फ बोर्ड का खर्च उठाने का प्रावधान है, जो कि टैक्सदाताओं के पैसे का गलत उपयोग है और संविधान के अनुच्छेद 27 का उल्लंघन है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का सर्वे व अन्य व्यय उसी बोर्ड द्वारा वहन किया जाना चाहिए।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में वे पहले ही सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर कर चुके हैं, जिनकी अगली सुनवाई 16 अप्रैल को निर्धारित है। इसके अलावा, अधिनियम के अन्य असंवैधानिक प्रावधानों को चुनौती देने के लिए भी नई याचिकाएं दाखिल की जा रही हैं।

जानिए एडवोकेट विष्णु शंकर जैन को…

विष्णु शंकर जैन एक प्रसिद्ध भारतीय वकील हैं, जो मंदिर-मस्जिद विवादों में हिंदू पक्ष का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे अयोध्या, ज्ञानवापी, मथुरा, ताजमहल जैसे कई प्रमुख मामलों में शामिल रहे हैं। उनके पिता हरिशंकर जैन भी वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। विष्णु शंकर जैन सुप्रीम कोर्ट में ‘एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड’ हैं और हिंदू धार्मिक स्थलों की रक्षा के लिए सक्रिय रहते हैं।