उपभोक्ता जीत: बीमा कंपनी को ₹17.32 लाख क्षतिपूर्ति देने का आदेश
जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, छिंदवाड़ा ने उपभोक्ता अधिकारों के संरक्षण की दिशा में एक ऐतिहासिक निर्णय पारित किया है। आयोग ने द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड को एक बीमित डंफर की चोरी के मामले में परिवादी दीपम भोयरकर को ₹17,25,000/- की मुख्य क्षतिपूर्ति राशि के साथ-साथ ₹5,000/- मानसिक क्षतिपूर्ति और ₹2,000/- वाद व्यय (कुल ₹17,32,000/-) अदा करने का आदेश दिया है। बीमा कंपनी ने चोरी की सूचना में विलंब का हवाला देते हुए क्लेम देने से मना कर दिया था। आयोग ने बीमा कंपनी के इस रवैये को ‘सेवा में कमी’ माना। यह निर्णय बीमा कंपनियों द्वारा अपनी सेवा प्रदायगी में की जाने वाली लापरवाही के प्रति एक स्पष्ट और सख्त संदेश है, जो उपभोक्ताओं के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देता है।
यह मामला तब शुरू हुआ जब परिवादी दीपम भोयरकर का डंफर वाहन (MP–22 H–5777) मई 2022 में चोरी हो गया था। बीमा कंपनी द्वारा क्षतिपूर्ति देने से इनकार करने पर, परिवादी ने अधिवक्ता अजय पालीवाल के माध्यम से दिसंबर 2024 में आयोग के समक्ष परिवाद दायर किया। विचारण के बाद, आयोग के अध्यक्ष श्री उपेंद्र कुमार सोनकर और सदस्यों ने 20 नवंबर 2025 को यह फैसला सुनाया। आयोग ने बीमा कंपनी को 45 दिनों के भीतर राशि भुगतान करने का निर्देश दिया है, अन्यथा उन्हें आवेदन की तिथि से 6% वार्षिक ब्याज भी देना होगा। यह फैसला दर्शाता है कि उपभोक्ता आयोग, बीमा क्लेम जैसे संवेदनशील मामलों में सेवा में कमी पाए जाने पर उपभोक्ताओं को न्याय सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
