आरटीई के तहत निजी स्कूलों में निशुल्क प्रवेश: 13 मार्च से शुरू होंगे आवेदन, जानें पूरी प्रक्रिया

शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चों के लिए निजी स्कूलों में मुफ्त शिक्षा पाने का सुनहरा अवसर आ गया है। सत्र 2026-27 के लिए जिले के मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों की प्रथम प्रवेशित कक्षा (नर्सरी, केजी-1 या पहली) में निशुल्क प्रवेश की समय सारणी घोषित कर दी गई है। इस बार आवेदन की प्रक्रिया 13 मार्च से प्रारंभ होगी।

महत्वपूर्ण तिथियां और समय सीमा

जिला शिक्षा केंद्र के एपीसी भानु गुमास्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 मार्च निर्धारित की गई है। आरटीई पोर्टल पर स्कूलों की सूची और उपलब्ध सीटों का प्रदर्शन 9 मार्च से शुरू कर दिया जाएगा। आवेदन के पश्चात सबसे महत्वपूर्ण चरण दस्तावेजों का सत्यापन है, जो 14 से 30 मार्च के बीच निर्धारित संकुल केंद्रों पर किया जाएगा।

पारदर्शी चयन प्रक्रिया: 2 अप्रैल को खुलेगी लॉटरी

आवेदन और सत्यापन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद, पात्र अभ्यर्थियों का चयन ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से 2 अप्रैल को किया जाएगा। लॉटरी में नाम आने के बाद अभिभावकों को 15 अप्रैल तक प्रवेश की समस्त औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। इस पारदर्शी व्यवस्था से बिना किसी भेदभाव के पात्र बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ने का मौका मिलेगा।

पहले सत्यापन, फिर प्रवेश: नियमों में बदलाव

इस बार विभाग ने प्रक्रिया को और अधिक सुलभ बनाने के लिए सत्यापन की अवधि को लॉटरी से पहले रखा है। इससे आवेदकों को स्कूल आवंटित होने के बाद दस्तावेजों की त्रुटि या अभाव के कारण एडमिशन निरस्त होने जैसी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अभिभावकों को आवेदन के समय चुनी गई कैटेगरी (जैसे बीपीएल, एससी, एसटी आदि) और निवास प्रमाण पत्र के मूल दस्तावेजों के साथ संकुल केंद्र पर उपस्थित होना होगा।

अभिभावकों के लिए जरूरी सुझाव

अभिभावक आरटीई पोर्टल पर उपलब्ध निर्देशों का भली-भांति अध्ययन कर लें। फॉर्म भरते समय फोटो और पात्रता संबंधी दस्तावेज स्पष्ट अपलोड करें। ऑनलाइन आवेदन के दौरान यदि कोई गलती हो जाती है, तो निर्धारित समय सीमा के भीतर उसमें सुधार का अवसर भी प्रदान किया जाएगा।