हाई कोर्ट में NIA एक्ट को चुनौती, 23 सितंबर को होगी सुनवाई
बिलासपुर
छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में राष्ट्रीय जांच एजेंसी(एनआईए) के अधिकार क्षेत्र व एक्ट को चुनौती देती याचिका दाखिल की गई है। कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई की अगली तिथि 23 सितंबर को तय की है।
केंद्र सरकार ने विधि विरुद्ध क्रियाकलाप, आतंकवाद की घटना सहित अन्य गंभीर अपराध के मामलों की जांच करने को एनआइए को अधिकृत किया है। अधिसूचना जारी कर एनआईए एक्ट बनाकर उनके अधिकार क्षेत्र को निर्धारित किया गया है।
इसके तहत केंद्र सरकार ने दंतेवाड़ा के भाजपा विधायक भीमा मंडावी हत्याकांड की जांच एनआईए को दी है। बस्तर निवासी झुमर क्यामी ने एनआइए एक्ट व इसके अधिकार क्षेत्र को चुनौती देते हुए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि एनआईए एक्ट राज्य शासन के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहा है।
राज्य के अंदर हुए अपराध की जांच राज्य पुलिस को करनी है। केंद्र सरकार ऐसे मामले में कैसे हस्तक्षेप कर सकती है। याचिका को सुनवाई के लिए गुरुवार को चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की डबल बेंच में रखा गया। इस दौरान कोर्ट के समक्ष यह बात आई कि याचिका की एडवांस कॉपी एनआइए को नहीं दी गई है। इस पर कोर्ट ने मामले को 23 सितंबर को सुनवाई के लिए रखने का आदेश दिया है।