रिश्वत मामले में दोषी शिक्षक को चार वर्ष की सजा
शहडोल
मध्यप्रदेश अनूपपुर जिले की एक अदालत ने रिश्वत के मामले में दोषी पाए गए एक शिक्षक को चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश अशोक कुमार ने कल एक शिक्षक गोमती प्रसाद गुप्ता को चार वर्ष की सजा से दण्डित किया। बताया गया है कि पुष्पराजगढ़ ब्लाक के बहपुर माध्यमिक शाला में पदस्थ गोमती प्रसाद गुप्ता द्वारा स्कूल में संचालित मध्यान्ह भोजन में संचालक से छात्रों की उपस्थिति दर्ज करने का 10 हजार रुपये घूस माँगा जा रहा था, जिसे देते समय संचालक द्वारा लोकायुक्त रीवा से ट्रेप करा दिया गया था।