निजी जमीन पर PWD ने बना दी सड़क, रायपुर कलेक्टर को मिला नोटिस
बिलासपुर
हाईकोर्ट ने बुधवार को एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए रायपुर कलेक्टर को नोटिस जारी किया है। याचिकाकर्ता की जमीन पर पीडब्लूडी ने सड़क का निर्माण कर दिया था। इसके बाद मामला कोर्ट में पहुंचा था। हाईकोर्ट ने इस मामले की पूर्व में सुनवाई करते हुए रायपुर कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई तय समय सीमा में पूरी करते हुए आवेदक को उचित मुआवजे का आदेश दिया था, लेकिन रायपुर कलेक्टर की ओर से इस आदेश पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जिसके बाद यह अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी।
जानकारी के मुताबिक रायपुर निवासी दीपक भारद्वाज की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने कहा रायपुर कलेक्टर को कहा- क्यों ना आपके ऊपर अवमानना की कार्रवाई की जाए। मामला वर्ष 2017 का है।
याचिकाकर्ता दीपक ने शिकायत की थी कि लोक निर्माण विभाग ने उनकी निजी जमीन पर बिना उनकी जानकारी के सड़क का निर्माण कर दिया है। भूअर्जन की प्रक्रिया भी पूरी नहीं की गई। मामले की सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने रायपुर कलेक्टर को 15 मार्च 2018 को नोटिस जारी कर नियमानुसार अधिग्रहण की कार्रवाई करने और भूअर्जन की प्रक्रिया को पूरी करने का निर्देश दिया था। हाईकोर्ट के निर्देश के बाद भी रायपुर कलेक्टर की ओर से उचित कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद यह अवमानना याचिका हाईकोर्ट में दायर की गई थी।